कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधात्मक आदेश 22 से 30 सितंबर तक रहेंगे लागू

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जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जिले के सभी नगरीय निकायों के वार्डों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित
धमतरी | कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को कंटनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऐपिडेमिक एक्ट 1897 गृह मंत्रालय भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत कंटेनमेंट क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 22 सितंबर से 30 सितंबर तक कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, ग्राम पंचायत कंटनेमेंट जोन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में मेडिकल स्थापनाएं, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दुग्ध पार्लर, गैस एजेंसी, पेट्रोल पम्प खुली रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल संस्थाएं और पेट्रोल पम्प 24×7 खुली रह सकती हैं। दुग्ध पार्लर सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ही संचालित होगी तथा गैंस एजेंसी सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खुली रह सकती है। इस अवधि में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की सेवाएं संपादित हो सकती हैं। इसके अलावा अन्य किसी वस्तु के होम डिलीवरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
बताया गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। इन संस्थाओं की कार्य अवधि कार्यालयीन कार्य संचालन अवधि के अनुरूप पूर्ववत रहेंगी। कार्यालय प्रमुख कार्य की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या और समय को निर्धारित कर सकेंगे। ज़िले के सभी पर्यटन स्थल चाहे शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में हों इस दौरान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली, पानी, सफाई इत्यादि की निर्बाध आपूर्ति होती रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में छूट प्रदान की गई सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक गतिविधियां, सार्वजनिक स्थलों पर व्यायाम, पैदल चलना, समूह में एकत्र होना इत्यादि सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही सभी पार्क, सामुदायिक भवन और तालाब इत्यादि में भी गतिविधियां की मनाही है। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।