धमतरी। पूर्व विधायक हरषद मेहता ने मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत तीनों कृषि विधेयक को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यह सब किसानों के हित में है तो पूरे देशभर में किसानों द्वारा धरना प्रर्दशन क्यों किया जा रहा है। श्री मेहता ने कहा कि अब किसानों की उपज सिर्फ सरकारी मंडियों में ही नहीं बिकेगी, उसे बड़े व्यापारी भी खरीद सकेंगे। ऐसा कब था कि किसानों की फसल को व्यापारी नहीं खरीद सकते थे। बिहार में अभी भी 9 से 10 प्रतिशत फसल ही सरकारी मंडियों में बिकती है। बाकी व्यापारी ही खरीदते हैं।
क्या फसल की खुली खरीद से किसानों को उचित कीमत मिलेगी? यह भ्रम है। बिहार में मक्का जैसी फसल सरकारी मंडियों में नहीं बिकती। इस साल किसानों को अपना मक्का 9 सौ से 11 सौ रुपये क्विंटल की दर से बेचना पड़ा। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल था। बिल के अनुसार अब हर कोई किसान की फसल खरीद सकता है, राज्य के बाहर ले जा सकता है। मगर शर्त जोड़ दीजिये कि कोई भी व्यापारी किसानों की फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत में नहीं खरीद सकेगा। क्या सरकार ऐसा करेगी? तभी यह माना जायेगा कि वह सचमुच किसानों की हित चिंतक है। हरषद मेहता ने कहा कि कांट्रेक्ट फार्मिंग बिल से कोई भी कार्पोरेट किसानों से कांट्रेक्ट करके खेती कर पायेगा। यह वैसा ही होगा जैसा आजादी से पहले यूरोपियन प्लांटर बिहार और बंगाल के इलाके में करते थे। मतलब यह कि कोई कार्पोरेट आयेगा और जमीन लीज पर लेकर खेती करने लगेगा। इससे किसान का थोड़ा फायदा हो सकता है। मगर गाँव के उन गरीब किसानों का सीधा नुकसान होगा जो आज छोटी पूंजी लगाकर नॉन रेसिडेन्सियल किसानों की जमीन लीज पर लेते हैं और खेती करते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर भूमिहीन होते हैं और दलित, अति पिछड़ी जाति के होते हैं। वे एक झटके में बेगार हो जायेंगे। कार्पोरेट के खेती में उतरने से खेती बड़ी पूंजी, बड़ी मशीन के धन्धे में बदल जायेगी। मजदूरों की जरूरत कम हो जायेगी। गाँव में जो भूमिहीन होगा या सीमान्त किसान होगा, वह बदहाल हो जायेगा। उसके पास पलायन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। श्री मेहता ने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी बिल से सरकार अब यह बदलाव लाने जा रही है कि किसी भी अनाज को आवश्यक उत्पाद नहीं माना जायेगा। जमाखोरी अब गैरकानूनी नहीं रहेगी। मतलब कारोबारी अपने हिसाब से खाद्यान्न और दूसरे उत्पादों का भंडार कर सकेंगे और दाम अधिक होने पर उसे बेच सकेंगे। हमने देखा है कि हर साल इसी वजह से दाल, आलू और प्याज की कीमतें अनियंत्रित होती हैं। अब यह सामान्य बात हो जायेगी। कुल मिलाकर ये तीनों बिल बड़े कारोबरियों के हित में हैं और खेती के वर्जित क्षेत्र में उतरने के लिए उनके मददगार साबित होंगे। अब किसानों को इस क्षेत्र से खदेड़ने की तैयारी है। क्योंकि इस डूबती अर्थव्यवस्था में खेती ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो लाभ में है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो किसानी के पेशे से छोटे और मझोले किसानों और खेतिहर मजदूरों की विदाई तय है।