धमतरी | छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई०टी०आई० एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि इसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन 20 जून 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक आमंत्रित किये गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 नवीन छात्रवृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन 01 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक आमंत्रित किये गए हैं। इसी तरह वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किये जायेगे।
उन्होंने बताया कि प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण और स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाए, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सकें।
छात्रवृत्ति हेतु पात्रता निर्धारित है- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख रूपये प्रतिवर्ष और अन्य पिछडा वर्ग हेतु आय-सीमा एक लाख रूपये प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम । PFMS के माध्यम से आधार सीडेंड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि आनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्वित करे।
वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियो को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2026-27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का Biometric- Authentication किया जाना अनिवार्य है।






