कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी खैरागढ़ से गिरफ्तार

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धमतरी | गोविंद देवांगन पिता स्वर्गीय आसकरण देवांगन निवासी ग्राम खोरपा थाना अभनपुर जिला रायपुर ने थाना अर्जुनी में लिखित रिपोर्ट दर्ज  कराई थी कि सुकृत दास साहू पिता स्व. हीरालाल साहू एवं उसके पुत्र संजय साहू पिता सुकृत दास साहू के द्वारा थाना अर्जुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरसोपुरी स्थित जमीन खसरा नंबर 394, रकबा 3.89 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 396 रकबा 4.05, कुल रकबा 19 एकड़ 50 डिसमिल भूमि को दिनांक 28/10/2019 को अपना बताकर कुल दो करोड़ बावन लाख रुपए में विक्रय करने हेतु सौदा तय किया तथा  16 नवम्बर 2019 को लिखित विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर बतौर बयाना 75000 रुपए  नगद लिया। प्रार्थी द्वारा पता करने पर उक्त जमीन कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर नागझिरी मध्य प्रदेश ट्रस्ट के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया गया। इस प्रकार आरोपियों ने फर्जी विक्रयनामा तैयार कर धोखाधड़ी से उक्त रकम प्राप्त किया। रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में आरोपी सुकृत दास साहू एवं उसके पुत्र संजय साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 238/20 दिनांक धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

अपराध की सूचना पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु को मिलने पर थाना प्रभारी अर्जुनी को त्वरित कार्यवाही कर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना के दौरान आरोपियों के विरुद्ध विवादित दस्तावेजों को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया गया। प्रकरण में नामजद आरोपी की पतातलाश के दौरान आरोपी संजय साहू को दिनांक 8  सितम्बर 2020 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मुख्य आरोपी सुकृत दास साहू अपराध कायमी के बाद से लगातार फरार था जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार मुख्य आरोपी सुकृत दास साहू की गिरफ्तारी हेतु थाना अर्जुनी एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित  की गई | संयुक्त टीम फरार आरोपी सुकृत दास के हर संभावित स्थानों में पता तलाश कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की  सूचना पर आरोपी सुकृत दास साहू पिता स्व. हीरालाल साहू, उम्र 76 वर्ष साकिन नवागांव कचना जिला धमतरी को खैरागढ़ में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया |