धमतरी | गोविंद देवांगन पिता स्वर्गीय आसकरण देवांगन निवासी ग्राम खोरपा थाना अभनपुर जिला रायपुर ने थाना अर्जुनी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुकृत दास साहू पिता स्व. हीरालाल साहू एवं उसके पुत्र संजय साहू पिता सुकृत दास साहू के द्वारा थाना अर्जुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरसोपुरी स्थित जमीन खसरा नंबर 394, रकबा 3.89 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 396 रकबा 4.05, कुल रकबा 19 एकड़ 50 डिसमिल भूमि को दिनांक 28/10/2019 को अपना बताकर कुल दो करोड़ बावन लाख रुपए में विक्रय करने हेतु सौदा तय किया तथा 16 नवम्बर 2019 को लिखित विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर बतौर बयाना 75000 रुपए नगद लिया। प्रार्थी द्वारा पता करने पर उक्त जमीन कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर नागझिरी मध्य प्रदेश ट्रस्ट के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया गया। इस प्रकार आरोपियों ने फर्जी विक्रयनामा तैयार कर धोखाधड़ी से उक्त रकम प्राप्त किया। रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में आरोपी सुकृत दास साहू एवं उसके पुत्र संजय साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 238/20 दिनांक धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
