सरकारी दस्तावेजों को फाड़कर नदी में बहाने वाले कैशियर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध

486

टकेश्वरपुरी गोस्वामी 

भखारा | नगर पंचायत भखारा की आवक-जावक शाखा में पदस्थ कैशियर ने 3 सितंबर को केस बुक, नामांतरण पंजी एवं रसीद बुक को फाड़कर नदी में बहा दिया था | इस मामले में  सीएमओ जेबी चौहान ने प्लेसमेंट कर्मचारी के खिलाफ घटना दिनांक को ही एफआईआर दर्ज करने आवेदन दे दिए थे | इस मामले में भखारा पुलिस ने विवेचना पश्चात आज कैशियर के खिलाफ धारा 420, 409 एवं 477  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है | 
इस संबंध में थाना प्रभारी कोमल नेताम एवं विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक महेश साहू ने बताया कि आरोपी दिलीप पिता दयाराम साहू नगर पंचायत भखारा वार्ड क्रमांक 5 निवासी ने तीन सितंबर को सुबह 9 बजे नगर पंचायत पहुंचकर आवक- जावक शाखा को खोलकर सरकारी दस्तावेज रसीद बुक, केशबुक एवं नामांतरण पंजी को फाड़कर बोरी में भरकर सिलघाट नदी में बहा दिया जिसकी शिकायत सीएमओ ने भखारा थाना में की थी | सीएमओ ने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारी को भी दी थी | भखारा नगर पंचायत में सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने की सूचना पर ज्वाइन डायरेक्टर रमेश जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कटे-फटे दस्तावेजों को अपने साथ रायपुर ले गए| रायपुर में दस्तावेजों की छानबीन पश्चात संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने ज्वाइन डायरेक्टर ने भखारा थाना को पत्र लिखा था| इस मामले में विवेचना पश्चात अभी तक यह पाया गया कि आरोपी दिलीप साहू ने सरकारी दस्तावेजों को नष्ट किया है और ₹30000 को सरकारी खजाना में जमा न कर स्वयं खर्च कर लिया है | इन दोनों मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 420 धोखाधड़ी, अमानत में खयानत 409 एवं सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने की धारा 477 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है| अभी इस मामले में विवेचना जारी है| विवेचना के दौरान यदि कोई और कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है भखारा थाना में कैशियर दिलीप साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक महेश साहू ने घटनास्थल पहुंचकर सीएमओ से कुछ आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली |