धमतरी में गौवंश के अवैध वध और गौमांस बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई, 88 किलो मांस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

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कोतवाली पुलिस ने साल्हेवारपारा क्षेत्र में दबिश देकर मांस, धारदार उपकरण और अन्य सामग्री की जब्त, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

धमतरी। धमतरी पुलिस ने गौवंश के अवैध वध एवं गौमांस बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मौके से लगभग 88.340 किलोग्राम विवादित मांस, गौवंश का एक पैर, मांस काटने में प्रयुक्त धारदार लोहे के उपकरण तथा अन्य सामग्री जब्त की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि साल्हेवारपारा (गाड़ापारा) क्षेत्र में एक व्यक्ति गौवंश के मांस को काटकर बिक्री के लिए तैयार कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति वहां से फरार हो गया।
मौके की तलाशी के दौरान विभिन्न प्लास्टिक बोरियों में रखा भारी मात्रा में विवादित मांस, गौवंश का एक पैर तथा मांस काटने में प्रयुक्त लोहे के धारदार उपकरण और लकड़ी का गुटका बरामद किया गया। विधिवत तौल कराने पर कुल 88.340 किलोग्राम मांस बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 हजार रुपये आंकी गई। इसके अलावा चार नग लोहे के सत्तू, एक लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक त्रिपाल और अन्य सामग्री भी जब्त की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने लगातार तलाश और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की पहचान संतराम बघेल (43 वर्ष), पिता मयाराम बघेल, निवासी साल्हेवारपारा, धमतरी के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपी के कब्जे से अपराध से प्राप्त 300 रुपये भी जब्त किए गए।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 एवं 325 तथा छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 और 10 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया