सोमवार से FASTag होगा अनिवार्य, जिनके पास नहीं है उन्हें देना होगा तगड़ा जुर्माना : ये भी जाने की फास्टैग खो जाए या खराब हो जाए तो क्या करें?

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नई दिल्ली | (एजेंसी) देशभर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग (FASTag) रात 12 बजे से अनिवार्य हो जाएगा. केंद्र सरकार ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी. जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर इसे नहीं लगाया है या जिनके वाहनों पर ये टैग लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले शुक्ल की दोगुना रकम देनी पड़ सकती है.

फ़ाइल फोटो 

इससे पहले रविवार को ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये.

फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाये.

गडकरी ने नागपुर हवाईअड्डे पर फास्टैग को लेकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिये. उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का पंजीकरण 90 प्रतिशत हो गया है और केवल 10 प्रतिशत लोग ही बचे हैं. उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग उपलब्ध है और लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिये करना चाहिये. केंद्र सरकार ने वाहनों के लिये अनिवार्य फास्टैग की समयसीमा एक जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है.

भारत के सभी NHAI टोल प्लाजा पर FAStag अनिवार्य हो चुका है. लेकिन, अब लोगों को FAStag से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. जैसे FASTag खो जाए, FAStag खराब हो जाए और फट जाने पर क्या करें? FAStag खराब या फिर चोरी होने की स्थिति में e-Wallet में रखे पैसे सुरक्षित रहेंगे या नहीं? दोबारा FAStag लेने के लिए क्या करना होगा और इस पर कितना खर्च आएगा?

फास्टैग खो जाए या खराब हो जाए तो क्या करें?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, एक वाहन पर सिर्फ एक बार फास्टैग जारी किया जाता है. इसमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), टैग आईडी समेत दूसरे डिटेल्स भरे होते हैं. अगर फास्टैग डैमेज हो जाए तो इसे आसानी से बदला जा सकता है. सिर्फ पुरानी डिटेल देकर फिर से फास्टैग को इश्यू करवाया जा सकता है.

गाड़ी चोरी होने ही स्थिति में बैंकों की हेल्पलाइन पर फोन करके फॉस्टैग को ब्लॉक किया जा सकता है. कार का शीशा टूटने पर फास्टैग खराब हो जाता है. ऐसी स्थिति में Fastag कहीं भी बदला जा सकता है. बैंक या फिर फास्टैग सेंटर में जाकर अपनी गाड़ी की RC और दूसरे डॉक्यूमेंट दिखाने पर फास्टैग रीइश्यू हो जाएगा. इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा.

फास्टैग में जमा राशि की वैलिडिटी अनलिमिटेड होती है. कभी भी फास्टैग बदलना पड़े तो पैसे नए फास्टैग में ट्रांसफर हो जाएंगे. फास्‍टैग को My FASTag ऐप या नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम और दूसरे तरीकों से रिचार्ज किया जा सकता है. 

पहली बार फास्टैग के लिए अप्लाई करने पर एक FASTag अकाउंट जेनरेट होता है, जो हमेशा के लिए होता है. इस FASTag खाते को ऑनलाइन या FASTag ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए कभी भी फास्टैग बदलने पर पुराने अकाउंट के डिटेल को वैरीफाई कर नया फास्टैग जारी कर दिया जाता है.