
धमतरी | प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन और गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन, सुपर कम्पोस्ट उत्पादन अपने तकनीकी मार्गदर्शन में करने और योजना से संबंधित सतत् माॅनिटरिंग सह रिपोर्टिंग के लिए कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करने के लिए गौठानवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सचिव, रोजगार सहायक इत्यादि शामिल हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धमतरी (ग्रामीण) विकासखण्ड में 79, कुरूद में 132, मगरलोड में 41 तथा नगरी विकासखण्ड में 40 गौठानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इस प्रकार जिले में कुल 292 गौठानों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी उक्तानुसार सौंपे गए गौठान में प्रतिदिन/साप्ताहिक गोबर विक्रय की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही गुणवत्तापूर्ण वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन सुनिश्चित करते हुए उनके विक्रय को व्यवस्थित करेंगे। इसके अलावा गौठानों में संबंधित गोबर विक्रय करने वाले किसानों/पशुपालकों की सभी जानकारी पंचायत सचिव के जरिए गौठान समितियों से संकलित कर एप मे एंट्री कराएंगे। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की जिम्मेदारी होगी कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के साथ प्रतिदिन एप में नोडल द्वारा की गई एंट्री व वर्मी विक्रय की समीक्षा करेंगे तथा शाम पांच बजे इसकी जानकारी कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए नोडल, सहायक नोडल अधिकारी और गौठान नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसमें लापरवाही बरतने व दायित्वों के निर्वहन में किसी तरह की उदासीनता की स्थिति में संबंधितों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।