प्रेशर हार्न वमोडिफाईड सायलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले पर की कार्यवाही

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प्रेशर हार्न वमोडिफाईड सायलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको पर लगातार की जा रही है कार्यवाही

दिनांक 02.02.24 को मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर चलने वाले10 बुलेट वाहन चालकों पर कि गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेसर हार्न एवं मोडिफाइड सालेंसर पर कार्यवाही करने के दिये हैं सख्त निर्देश

धमतरी  | माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात  मणिशंकर के नेतृत्व में यातायात एंव थानों के द्वारा ध्वनि प्रदुषण करने वाले वाहन चालक, डीजे संचालक, पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के अवहेलना करने पर शक्त कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत माह जनवरी में 545 वाहन चालको पर कार्यवाही कर 17130/- समन शुल्क वसूल किया गया। माह फरवरी दिनांक 01.02.2024 को सभी थाना / चौकी में विशेष अभियान चलाकर ध्वनि प्रदुषण करने वाले 144 वाहन चालको पर कार्यवाही कर 45400/- समन शुल्क वसूल किया गया, जिसमें मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर चलने वाले 10 बुलेट वाहन चालको पर कार्यवाही कर मोडिफाईड सायलेंसर जप्त की गई। यह कार्यवाही निरंतर की जावेगी ।

यातायात पुलिस सभी आमजनो से अपील करती है कि पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग न करें न ही वाहनो में परिवर्तन कर प्रेशर हार्न मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर वाहन न चलाये वाहन चेकिंग के दौरान वाहनो में ध्वनि विस्तारक यंत्रो प्रेशर हार्न, मोडिफाईड सायलेंसर लगाये पाये जाने पर वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश की जावेगी।