
आरोपी सहित नाबालिग बालिका को गंगरेल से किया गया दस्तयाब
पुलिस अधिक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी बिरेझर को त्वरित कार्यवाही के दिये गए थे निर्देश
धमतरी । चौकी बिरेझर क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी के नाबालिक लड़की को दिनांक 10-03-23 से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके वैद्य संरक्षण से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है, प्रार्थी के द्वारा दिनांक 13-03-23 को चौकी बिरेझर में सूचना दिया गया,जिस पर चौकी बिरेझर द्वारा गुम इंसान दर्ज कर धारा 363 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग के अपहरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे।
जिस पर अति० पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरुद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में चौकी प्रभारी बिरेझर द्वारा अपने स्टॉफ के साथ मिल कर मामले में पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी विवेचना के दौरान सायबर सेल धमतरी से तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर सूचना के आधार पर अपने रिश्तेदार के यहां गंगरेल से
आरोपी -: कुश दास वैष्णव पिता जवाहर दास वैष्णव उम्र 23 वर्ष साकिन जोरातराई, थाना कुरुद जिला धमतरी (छ०ग०)के कब्जे से आरोपी सहित नाबालिग बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद कर दस्तयाब किया गया है।
सी.डब्ल्यू.सी.से पीड़िता का काउंसलिंग कराई गई जिसमें अपने कथन में बताई की आरोपी द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर,शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि पीड़िता के कथन एवं महिला चिकित्सक के जॉच रिपोर्ट,एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि० एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट)धारा 06जोडी गई है।
चौकी बिरेझर द्वारा आरोपी को दिनांक 16.03.23 को विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पिड़िता नाबालिग लड़की को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही चौकी प्रभारी बिरेझर उप निरीक्षक गोवर्धन ठाकुर, सउनि.जगदीश सोनवानी, दक्ष कुमार साहू,आरक्षक जितेंद्र चंन्द्राकर,गणेश पटेल म.आर.सुशीला मंडावी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।