नगरी थाना द्वारा प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को अपराध कायमी के 48 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

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धमतरी l घटना थाना नगरी के हरदीभाठा बाईपास रोड की है, जहां दिनांक 24. 12.2022 को सुबह प्रार्थी मोहम्मद सलाम अंसारी पिता मोह० हलीम अंसारी उम्र 25 वर्ष वार्ड कo 01 चुरियारा पारा नगरी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि भुनेश्वर लहरे उर्फ चोटी हरदीभाठा ने रास्ते में जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुये माँ बहन की अश्लील एवं गंदी गंदी गाली देते हुये लाठी से चेहरे पर मारपीट किया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध कo 168 / 2022 धारा 294,323,506 भादवि कायम कर आहत प्रार्थी का डॉ० मुलाहिजा कथन एवं क्यूरी कराने पर पाया गया कि आरोपी द्वारा जान से मारने के नियत से ही प्रार्थी का रास्ता रोककर हत्या करने के नियत से एक लकड़ी के मोटा डण्डा से सिर में प्राणघातक प्रहार किया था जिससे प्रार्थी अपना बचाव करते हुये झुक जाने से प्रहार चेहरा, गाल, जबड़ा में लगा था।

यदि प्रहार सिर में लगता तो प्रार्थी आहत की मृत्यु चोंट से संभावित थी,डॉक्टर द्वारा चोंट की प्रकृति को देखकर तत्काल उचित ईलाज नही होने पर मृत्यु संभावित होना बताने पर प्रकरण में धारा 341, 307 भादवि जोड़ी गई है।

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी. नगरी श्री मयंक रणसिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार कुर्रे एवं टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के *आरोपी*-: भुनेश्वर लहरे पिता खेदू राम लहरे उम्र 40 वर्ष साकिन हरदीभाठा थाना नगरी को आज दिनांक 26.12.22 को 48 घंटा के भीतर दबिश देकर पकड़ा गया।

आरोपी से पूछताछ मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डण्डे को बरामद कर जप्त किया गया है।
आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 26.12.22 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार कुर्रे, सउनि सूरजपाल साहू, प्रआर. रामकृष्ण साहू, आरक्षक सौरभ साहू तरूण कोकिला, डोमन तारक, नवदीप ठाकुर का विशेष योगदान रहा।