11 अप्रेल की रात 12 बजे से 26 अप्रेल की रात 12 बजे तक धमतरी जिले में लॉकडाउन

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धमतरी। धमतरी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने  रविवार 11 अप्रेल की रात 12 बजे से पूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) करने की घोषणा कर दी है, जो 26 अप्रेल की रात 12 बजे तक रहेगी। धमतरी जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी गतिविधियों पर उक्त तिथि से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। निश्चित ही कलेक्टर के इस निर्णय से धमतरी में कोरोना संक्रमण का प्रसार रूकेगा। लोगों को जागरूक होकर नियमों का पालन करना होगा।

महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है, जो 11 अप्रेल की रात से 26 अपै्रल की रात तक 15 दिन रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं अस्पताल प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, दूर संचार, आकस्मिक परिवहन सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

शासकीय व अद्र्धशासकीय कार्यालय  जिले के समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे लेकिन वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं।

आवश्यक सेवाएं समस्त आवश्यक सेवाएं अस्पताल प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूर संचार, आकस्मिक परिवहन सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं एवं फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन को छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। गैस डिलवरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेंगी।

समस्त बैंकिंग कार्य समस्त बैंकिंग सेवाएं सुबह 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। बैंकिंग प्रबंधन उक्त अवधि में केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे। जिन सेवाओं का संपादन किया जाएगा, उनकी सूची बैंक के बाहर चस्पा करना अनिवार्य होगा। जिन व्यक्तियों को इस अवधि में बैंक में आने-जाने की छूट रहेगी। उस संबंध में ग्राहक बैंक मैनेजर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अनुमति प्राप्त करेगा। बैंक मैनेजर द्वारा उक्त संबंध में ग्राहक को बैंक में उपस्थित होने के संबंध में मोबाइल के माध्यम से अनुमति प्रदान करेगा। इसके बाद ही कार्य अवधि में ग्राहक बैंक में उपस्थित हो सकेगा। अनुमति की वैधता उस तिथि से बैंकिंग कार्य अवधि तक ही रहेगी। प्रत्येक बैंक मैनेजर का मोबाइल नंबर शाखा के बाहर प्रदर्शित करना होगा।

परिवहन सेवाएं जिले के समस्त परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि शामिल हैं, के परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो उन्हें अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

निर्माण कार्य एवं उद्योग धंधे सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। मनरेगा कार्य जारी रहेगा। जिले में संचालित उद्योग, धंधों को यथासंभव बंद रखा जाए परंतु यदि कोई संचालक अपनी सेवाओं को चालू रखना चाहता है तो उसे कोविड संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। उद्योग संचालक कार्य स्थल में मजदूरों के आवाजाही के लिए स्वयं जारी करेगा, जिसे प्रशासन द्वारा मान्य किया जाएगा। उद्योग संचालक अपने परिवहन हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन की कॉपी पास के रूप में अपने पास रखेगा। अलग से कोई पास जारी नहीं किया जाएगा।

आवागमन के लिए पास जिले के भीतर अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय पास जारी करने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसमें जिले के भीतर शासकीय कर्मचारियों द्वारा परिचय पत्र को कार्यालयीन अवधि में अथवा उसके पश्चात पास के रूप में मान्य किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाले निजी व्यवसायिक संस्थानों एवं अलग से पास जारी नहीं किया जाएगा। स्वस्थगत  कारणों के आधार पर जिले के भीतर परिवहन हेतु डॉक्टर द्वारा लिखित उपचार परची को पास के रूप में मान्य किया जाएगा। जिले के बाहर मृत्यु, मेडिकल, इमरजेंसी एवं अन्य आकस्मिक प्रकरण में परिवहन हेतु पास संबंधित एसडीएम कार्यालय से जारी किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन पास जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे।

सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक छूट

शर्तों के साथ किराना एवं जनरल स्टोर मिल्क पार्लर, सब्जी दुकान, फल दुकान, लॉकडाउन अवधि में रोजाना सुबह 8 से 10 तक खुले रहेंगी। सब्जी मंडी सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक खुली रहेंगी ।इसी तरह पशु चारा एवं पशु आहर से संबंधित दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें जैसे कीटनाशक, फर्टिलाइजर, खाद एवं कृषि उपकरणों के मरम्मत से संबंधित दुकानें 8 से 10 तक खुली रहेंगी।

वैक्सीनेशन जारी रहेगा: आदेश में यह कहा गया है कि वैक्सीनेशन एवं कोरोना संक्रमण की जांच जारी रहेगी। लोगों को टीकाकरण केन्द्र तक आने-जाने के लिए अपने साथ आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। पूछे जाने पर उसे दिखाना आवश्यक होगा।

शराब दुकानें भी रहेंगी बंद : आदेश में शराब दुकानों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। जिले के सभी शराब दुकानें उक्त अवधि में बंद रहेगी। शराब की होम डिलवरी सुबह 8 से 10 बजे तक चालू रहेगी।

धार्मिक संस्थान पर्यटन स्थल

यह आदेश धार्मिक स्थलों पर भी रहेगा  नियमित रूप से पूजा होगी मंदिरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।इसी तरह मस्जिदों में भी बाहरी व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। यह आदेश मंदिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, गिरजाघर में भी लागू रहेगा। सभी पर्यटन स्थल, होटल, रिसोर्ट बंद रहेंगे।जो व्यक्ति फस चुके हैं,शासकीय कर्मचारी हैं वह रुक सकते हैं।

जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के हाट बाजार बंद रहेंगे।

मीडिया कर्मियों को संक्रमण के दौर में कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें अपने साथ प्रेस कार्ड रखना आवश्यक होगा। हाकरों को संबंधित समाचार पत्र के संपादक /ब्यूरो चीफ परिचय पत्र जारी करेंगे।