हाथरस कांड: SC का फैसला- अभी UP से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा ट्रायल, HC करेगा निगरानी

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नई दिल्ली | उत्तरप्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है, साथ ही कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है. साथ ही इस मामले की निगरानी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही करेगी.  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है. अन्य सभी चीज़ों पर हाईकोर्ट भी अपनी नजर बनाए हुए है.  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को स्वीकार किया. जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है. साथ ही केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. हालांकि, अदालत ने ये भी कहा है कि जांच की निगरानी हाईकोर्ट कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की कोई जरूरत नहीं है. अभी मामले की जांच हो रही है ऐसे में शुरुआती स्टेज में ही दिल्ली या कहीं और पर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार नहीं किया जा सकता है. आपको बता दें कि पिछले महीने 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी. पुलिस द्वारा युवती के शव जलाने पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था. इस मामले की शुरुआती जांच प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने की थी, जिसके बाद केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था. सीबीआई मामले की जांच कर रही है और हर एंगल को जांच रही है.