जनपद पंचायत कुरूद के क्षेत्र क्रमांक-25 की अभ्यर्थी का निर्वाचन अवैध एवं शून्य घोषित

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कलेक्टर ने जनपद सदस्य क्षेत्र-25 का पद रिक्त घोषित किया
धमतरी | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 के तहत जनपद पंचायत कुरूद के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25 मड़ेली से जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित श्रीमती शारदा साहू पति श्री लोकनाथ साहू का निर्वाचन शून्य घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आज जारी आदेश में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत) के द्वारा 23 दिसम्बर 2019 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई थी तथा प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्ति के लिए 08 जनवरी 2020 तक समय निर्धारित किया गया था व नामांकन वापसी के लिए 9 जनवरी की तिथि निर्धारित थी। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के कलेक्टर को निर्वाचन संबंधी विवाद निपटाने के लिए अपील अधिकारी नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन नियम 1995 के नियम 36 के अनुसार जनपद सदस्य के नामांकन पत्र से विवाद के पुनरीक्षण हेतु कलेक्टर को पुनरीक्षण अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं एवं संभागायुक्त को जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के संबंध में अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है।
उक्त प्रकरण के संबंध में श्रीमती योगेश्वरी साहू पति श्री ठाकुरराम साहू निवासी ग्राम मड़ेली तहसील कुरूद के द्वारा न्यायालय कलेक्टर धमतरी के समक्ष अनावेदक श्रीमती शारदा साहू, श्रीमती वंदना साहू तथा रिटर्निंग आॅफिसर पंचायत (तहसीलदार) कुरूद के विरूद्ध आवेदन किया गया था। इसमें यह कहा गया है कि आवेदक एवं अनावेदक ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। आवेदक का नामांकन पत्र अदेय प्रमाण पत्र सहित उत्तरवादी रिटर्निंग आॅफिसर के द्वारा बिना किसी आपत्ति एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना ही निरस्त कर दिया गया। उत्तरवादी रिटर्निंग आॅफिसर कुरूद के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ अनुसंलग्नित नहीं होने पर आपत्ति किए जाने पर आवेदक के द्वार जनपद पंचायत कुरूद से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर 07 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसे इंकार करने पर अगले दिन 08 जनवरी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर नाम निर्देशन पत्र का एक बार और परीक्षण करने, यदि नाम निर्देशन-पत्र के साथ ग्राम पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया। संभागायुक्त रायपुर के द्वारा आदेश 09 जनवरी 2020 को पारित करते हुए कलेक्टर धमतरी के आदेश दिनांक 08 जनवरी को निरस्त कर दिया गया। आवेदक द्वारा अपील का आधार यह बताया गया है कि संभागायुक्त को किसी भी प्रकार के अधिकार या पद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह शक्ति यह शक्ति छ.ग. राज्य निर्वाचन नियम 1995 के नियम 36 के अनुसार जनपद सदस्य के नामांकन पत्र से संबंधित विवाद के पुनरीक्षण के लिए कलेक्टर को पुनरीक्षण के अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है।


उक्त प्रकरण के संबंध में कलेक्टर ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आज आदेश जारी किया कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा 07 जनवरी 2020 के जिस आदेश के तहत याचिकाकर्ता के नाम-निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया गया था, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 36 1(त) के तहत विधि अनुकूल नहीं होने के कारण अवैध एवं शून्य घोषित किया जाता है। अतः न्यायालय आयुक्त संभाग द्वारा पारित आदेश का प्रभाव शेष नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण अंतर्गत गुण-दोष के आधार पर रिटर्निंग आॅफिसर कुरूद द्वारा नाम-निर्देशन पत्र की संवीक्षा, जिसके तहत योगेश्वरी साहू का नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया था, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा-36 1(त) के तहत विधि अनुरूप नहीं होने के कारण अकृत एवं शून्य घोषित किया जाता है। साथ ही रिटर्निंग आॅफिसर कुरूद द्वारा कृत कार्रवाई अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने से याचिकाकर्ता योगेश्वरी साहू द्वारा प्रस्तुत नाम-निर्देशन पत्र पुनर्जीवित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रिटर्निंग आॅफिसर कुरूद द्वारा जारी (एवं हस्ताक्षरित) प्रारूप 24 नियम 47 निर्विरोध निर्वचन घोषणा सह प्रमाण पत्र को अवैध और शून्य घोषित किया जाता है। फलस्वरूप जनपद कुरूद क्षेत्र क्रमांक 25 मड़ेली से निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी श्रीमती शारदा साहू का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है। साथ ही उक्त जनपद क्षेत्र के जनपद सदस्य का पद आदेश पारित होने की तिथि से रिक्त माना जाता है।