रविवार को बंद रहेंगे धमतरी नगर निगम क्षेत्र के व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कलेक्टर और ज़िला दंडाधिकारी पी एस एल्मा ने जारी किए आदेश

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धमतरी। जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने नगर निगम में मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन को संशोधित करते हुए पुनः रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है । कल मंगलवार को सभी दुकाने खुली रहेंगी।


अब हर रविवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान धमतरी नगर निगम क्षेत्र में बंद रहेंगे। कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी पी एस एल्मा ने आदेश जारी किया है। इस दौरान रविवार को केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, गैस एजेंसी, सब्जी /फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, पी डी एस, होटल, रेस्टोरेंट केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अनुमति होगी। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ज़िले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।