Home Latest निरक्षण बिना परमिट संचालित दो स्कूल बसों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

बिना परमिट संचालित दो स्कूल बसों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

बिना परमिट संचालित दो स्कूल बसों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
स्कूल बस की जांच करते अधिकारी

कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल बसों की सघन जांच, बिना परमिट संचालित दो बसों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

धमतरी l कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी द्वारा स्कूल बसों का सघन निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दो स्कूल बसें बिना वैध परमिट के संचालित होती पाई गईं। परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बस संचालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

निरीक्षण के दौरान स्कूल बसों के आवश्यक दस्तावेज, परमिट, फिटनेस, सुरक्षा मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों की भी जांच की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी स्कूल बस संचालकों को निर्धारित नियमों एवं परिवहन संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। बिना वैध परमिट अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर वाहन संचालन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को समय-समय पर स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण कर नियमों के प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

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