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पशुचारा दुकानों को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की मिली अनुमति

धमतरी | जिले के सभी नगरीय निकायों के वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। उक्त अवधि में पशुचारा दुकान बंद होने से डेयरी व्यवसायियों को पशुओं के लिए पशुचारा हेतु हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले के सभी पशुचारा दुकानों को सुबह  9 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी  हैं। उन्होंने पशुचारा दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन जरूर करें। साथ ही मास्क का उपयोग तथा सोशल ,फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे तथा प्रतिदिन दुकान में सैनिटाईज का उपयोग करेंगे।

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