धमतरी | कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन के बचाव एवं वातावरण में विषाणु के संचरण की संभावना को रोकने के लिए कोरोना से प्रभावित देशों अथवा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए व्यक्तियों का विचरण उसके घर तक सीमित करने के लिए (होम आइसोलेशन) किया जाता है। इसके मद्देनजर होम आइसोलेटेड व्यक्ति एवं उनके परिजनों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। इसके तहत होम आइसोलेटेड व्यक्ति को 14 दिनों तक अलग हवादार और बाथरूम-टाॅयलेट युक्त कमरे में रहना चाहिए। खांसते, छींकते समय रूमाल का उपयोग, नियमित रूप से हाथ धोने और ऐसे प्रयोग किए कपड़े अथवा रूमाल इत्यादि को साबून अथवा डिटर्जेंट से धोना सुनिश्चित करना चाहिए। व्यक्ति को तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में लेते रहना चाहिए। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहे एवं लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल जिला नोडल अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा जिला सर्वेलेंस अधिकारी को फोन नंबर 07722-237779, 07722-238479 एवं 07722-232249 पर सम्पर्क कर सकता है।
होम आइसोलेटेड व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि उसे भीड़ में नहीं जाना, घर के सांझे स्थान जैसे किचन, हाॅल इत्यादि का उपयोग कम से कम करने, परिवार के अन्य सदस्यांे के सम्पर्क में नहीं आने, बार-बार अपना चेहरा एवं आंख नहीं छूने, घर पर अतिथि अथवा अन्य बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। साथ ही वे इधर-उधर ना छींके ना थूके-जहां तक हो सके पानी भरे बर्तन में ही थूंके, जिससे छींटो से होने वाले संक्रमण की आशंका को कम से कम किया जा सके। बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं बच्चों से विशेष तौर पर होम आइसोलेटेड व्यक्ति को दूर रहना चाहिए।
होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों के लिए बताया गया है कि जहां तक हो सके परिवार के कम से व्यक्ति ही को आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए। देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेशा मास्क पहन कर ही आइसोलेटेड व्यक्ति के पास जाए। जहां तक हो सके परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरे में रहे, यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। होम आइसोलेटेड व्यक्ति का विचरण सीमित रखने में सहयोग करें। जहां तक हो सके होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा घर के साझे स्थानों पर विचरण नहीं किया जाए। यदि किसी कारण से उन स्थानों पर व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो घर के जिस साझे स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है, उनके खिड़की, रोशनदान इत्यादि खुले रखे जाए। परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से हाथ धोए। होम आइसोलेटेड व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी कपड़े, बेडशीट, टाॅवेल इत्यादि उनके छुए गए सतह जैसे टेबल, बैड, फैन इत्यादि को पांच प्रतिशत ब्लीच साॅल्यूशन तथा एक प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के मिश्रण से और उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे बाथरूम-टाॅयलेट इत्यादि को नियमित रूप से कीटाणुनाशक से साफ करें। यदि घर में पालतू पशु हो तो उसे होम आइसोलेटेड व्यक्ति से दूर रखा जाए। आइसोलेटेड व्यक्ति अथवा परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल जिला नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला सर्वेलेंस अधिकारी को फोन नंबर 07722-237779, 07722-238479 एवं 07722-232249 पर सूचित किया जा सकता है।