शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को अपने साथ भगाकर आरोपी ने जबरदस्ती किया दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार – थाना मगरलोड पुलिस की कार्यवाही

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धमतरी | थाना मगरलोड क्षेत्रांतर्गत ग्राम की एक नाबालिग बालिका के दिनांक 28/01/2020 की रात्रि घर से बिना बताए कहीं चले जाने तथा उसके परिजनो द्वारा अपने आस-पड़ोस रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला कि अपनी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करने की रिपोर्ट प्रार्थिया द्वारा दिनांक 06.02.2020 को थाना मगरलोड में करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उक्त अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी मगरलोड को निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद श्री रश्मिकांत मिश्र के मार्गदर्शन में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था, कि पतासाजी के दौरान दिनांक 02.06.2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम राखी थाना कुरूद निवासी गोलू उर्फ भुनेश्वर ध्रुव अपने मकान में अपहृत नाबालिग बालिका को छिपाकर रखा है और खुद नगरी क्षेत्र में कहीं काम कर रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार प्राप्त सूचना की तस्दीकी हेतु संदेही गोलू उर्फ भुनेश्वर ध्रुव का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सायबर तकनीकी सेल की सहायता से संदेह के आधार पर गोलू उर्फ भुनेश्वर ध्रुव की तलाश कर मिलने पर उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया जिसने उक्त नाबालिग बालिका को अपने साथ भगाकर ले जाना तथा उसे अपने पास रखना बताया जिस पर उसके मकान से नाबालिग बालिका को बरामद कर पीड़ित नाबालिग बालिका से महिला स्टॉफ के माध्यम से पूछताछ किया गया, जिसने बताया कि गोलू उर्फ भुनेश्वर ध्रुव ने उसे बहला-फुसलाकर शादी कर पत्नि बनाकर रखने का झांसा देकर अपने साथ ले जाकर मना करने पर भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दैहिक शोषण किया। पीड़िता के कथन एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 जोड़ते हुए आरोपी गोलू उर्फ भुनेश्वर ध्रुव पिता पुनीत राम ध्रुव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम राखी थाना कुरूद जिला धमतरी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमांड प्राप्त किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही करते हुए दस्तयाब की गई नाबालिग बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।इस प्रकार थाना प्रभारी मगरलोड उपनिरीक्षक सुभाष लाल के नेतृत्व में मगरलोड पुलिस टीम के आरक्षक खोमेंद्र भारद्वाज एवं बाबूलाल मरकाम के द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी गोलू उर्फ भुनेश्वर ध्रुव को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है।