शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, अपहृत बालिका मरोदा भिलाई में मिली, आरोपी गिरफ्तार

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धमतरी | पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु  द्वारा लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की पता तलाश एवं अपराधों पर अंकुश लगाने कार्यवाही करने  थाना एवं चौकी प्रभारियों को  निर्देश  दिए है |अर्जुनी  थाना  क्षेत्रांतर्गत ग्राम की एक नाबालिग बालिका  06 अक्टूबर 2019 को घर से धमतरी आने की बात कहकर निकली थी जो घर वापस नहीं  लौटी | परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए अर्जुनी थाना  में रिपोर्ट दर्ज  कराई थी | पुलिस ने धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । 

खोजबीन के दौरान मुखबिर  से अपहृता को एचएससीएल कॉलोनी मरोदा भिलाई में देखे जाने की सूचना मिली | थाना प्रभारी अर्जुनी उमेंद टंडन ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर रवाना किया| टीम  ने एचएससीएल कॉलोनी मरोदा भिलाई जाकर पतासाजी करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका को डिलेश्वर साहू निवासी बोरी थाना सुरेगांव जिला बालोद के कब्जे से बरामद  किया |  बालिका ने  बताया कि डिलेश्वर साहू उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ  सिकंदराबाद ले गया और वहां एक मंदिर में शादी कर किराए का मकान लेकर लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाकर दैहिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। फिर मार्च 2020 में  भिलाई लाकर किराए के मकान में रखा| इस दौरान 30 जून 2020 को जिला अस्पताल दुर्ग में उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।  अपहृत नाबालिग बालिका के कथन एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी डिलेश्वर साहू पिता हीरामन लाल साहू उम्र 24 वर्ष  को  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अपहृत नाबालिग बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है| मामले की जांच जारी है।