आँनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा सकेगा शुल्क जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश

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आँनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा सकेगा शुल्क
जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश

धमतरी | कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए लाॅकडाउन की अवधि में अशासकीय शालाओं के द्वारा शुल्क नहीं लिए जाने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी किया है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन से जारी निर्देश का हवाला देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि ‘सभी शालाएं लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखे, जिससे कि पालकों एवं बच्चों को अनावश्यक परेशानी ना हो‘ का निर्देश दिया गया है। तत्संबध में उन्होंने निजी शालाओं के संस्था प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि इसके बाद भी यह संज्ञान में आया है कि निजी विद्यालयों के द्वारा उक्त आदेश का पालन न करते हुए पालकों को फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है जो कि शासन के संदर्भित निर्देश की अवहेलना है। अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि लाॅकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित अथवा अन्य माध्यम से स्कूल फीस वसूली के लिए संदेश प्रसारित नहीं किया जाए। निजी स्कूल में किसी भी प्रकार की बैठक सामूहिक रूप से आयोजित नहीं कराई जाए। साथ ही आँनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा इसका उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश समस्त अशासकीय शाला प्रबंधनों को दिए हैं।