अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू यादव, जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टली

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रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की उम्मीदों को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है. झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया. बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में लालू आधी सजा काट चुके हैं.  लालू प्रसाद दुमका ट्रेजरी मामले में 42 माह से जेल में रह रहे हैं. दरअसल आज उम्मीद की जा रही थी कि आधी सजा काटने के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल सकती है.

लालू के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी. लालू का मामला रांची हाइकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई गयी थी. बता दें कि CBI इस सुनवाई का विरोध कर रही थी. सुनवाई के दौरान CBI ने हाईकोर्ट से वक्त मांगा था. CBI ने इस मामले में जमानत याचिका पर काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात करते हुए कोर्ट से समय मांगा. जिसके कारण हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया. फिलहाल रांची के रिम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा है.