22 अपराधों के आरोपी महेश उर्फ बजरंगी पर जिला बदर की कार्रवाई, 6 जिलों में प्रवेश पर रोक
धमतरी। जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन बदमाशों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी को 7 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोण्डागांव और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी के खिलाफ सिटी कोतवाली में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट और आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला बदर की अनुशंसा की थी, जिस पर जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदेश जारी किया।
महेश उर्फ बजरंगी, पिता बिसनाथ निर्मलकर, निवासी विंध्यवासिनी वार्ड, धमतरी को आदेश में निर्धारित अवधि तक संबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
धमतरी पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक जिला बदर के लिए 5 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 2 मामलों में जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं वर्ष 2025 में 11 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हुई थी। पुलिस द्वारा जिले में सक्रिय गुंडे, बदमाश और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की लगातार समीक्षा की जा रही है।







