मोटरयान अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का किया जा रहा है, लायसेंस निलंबन

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मोटरयान अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं मृत्युकारित सड़क दुर्घटना के आरोपी वाहन चालकों का किया जा रहा है, लायसेंस निलंबन

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यातायात पुलिस के माध्यम से लगातार यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक

धमतरी | पुलिस अधीक्षक महोदय  प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मणीशंकर चन्द्रा, रक्षित निरीक्षक / यातायात प्रभारी श्री के. देव राजू के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से निरंतर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 9821 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर 3219400/- रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है एवं 552 वाहन चालकों के विरूद्ध इस्तगाशा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 773100/- का अर्थदण्ड लिया गया है।
मोटरयान अधिनियम के तहत ओव्हरस्पीड, सिग्नल जंप, रांग साईड, शराब सेवन कर वाहन चालन, बिना सीटबेल्ट, बिना हेलमेट, खतरनाक ढंग से वाहन चालन करने वाले 102 वाहन चालकों, साथ ही मृत्युकारित सड़क दुर्घटना करने वाले 40 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन करने परिवहन विभाग को भेजा गया है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा 46 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन किया गया है। यातायात पुलिस आमजनों से अपील करती है की यातायात नियमों का पालन कर होने वाले असुविधा से बचे, यातायात पुलिस का सहयोग करें।