विशिष्ट पर्व के अवसर पर नगर निगम ने जारी किया आदेश, पशुवधगृह एवं मांस विक्रय की दुकानों को बंद रखने के निर्देश
धमतरी | भगवान महावीर निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर सोमवार, 9 नवंबर 2026 को धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संचालित समस्त पशुवधगृह एवं मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
महापौर श्री जगदीश ‘रामू’ रोहरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 434, दिनांक 07 जून 2002 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत भगवान महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर नगर क्षेत्र में मांस विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
महापौर ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी दुकान में मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है तो मांस जब्ती की कार्रवाई के साथ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही सफाई विभाग के समस्त सुपरवाइजरों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने तथा आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
महापौर ने कहा कि भगवान महावीर का जीवन अहिंसा, करुणा, दया और जीव मात्र के प्रति प्रेम का संदेश देता है। उनके निर्वाण दिवस पर इन महान आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करना हम सभी का दायित्व है।
