धमतरी । शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने जिले में किसी भी ध्वनि प्रणाली का, किसी भी ऐसे विनिर्माता व्यापारी, दुकानदार, एजेंसी, जो लोक संबोधन प्रणाली को संबंधित प्रणाली के उपकरणों को एकल रूप से किराये पर देते हैं, के द्वारा इसमें ध्वनि सीमक के बिना, विक्रय/क्रय, प्रदाय, संस्थापन, उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किराये पर नहीं दिये जाने के निर्देश दिये हैं। इस हेतु कलेक्टर ने अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगरनिगम परिषद्, नगर पंचायत परिषद्, ग्राम पंचायत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है।