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धमतरी शहर के वार्डों को किया गया कंटेनमेंट जोन से मुक्त, धमतरी मसीही अस्पताल का ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. खोलने की मिली अनुमति

धमतरी | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने धमतरी शहर के बठेना वार्ड, स्टेशनपारा, वल्लभ भाई पटेल, सुंदरगंज, औद्योगिक एवं अधारी नवागांव वार्ड को एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि 25 मई को धमतरी शहर में दो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने की वजह से इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.तुर्रे द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि वर्तमान में उन मरीजों की रिकवरी हो चुकी है और काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा कम्युनिटी सर्वे पर संक्रमित लक्षण प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने शहर के इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया है, किन्तु यहां सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जय प्रकाश मौर्य ने धमतरी मसीही अस्पताल के ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. को खोलने की अनुमति दी है। ज्ञात हो कि 06 जून को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा विशेषज्ञ दल द्वारा मसीही अस्पताल का सामूहिक निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि मसीही अस्पताल के इ.सी.टी.सी. 100 बिस्तर कोविड-19 अस्पताल का पृथक विंग है, जिसे बैरीकेटिंग कर सुरक्षित किया गया है। इसमें किसी भी तरह के आवागमन तथा आमजनों के संक्रमण होने की संभावना नगण्य है, साथ ही यहां आवाजाही अलग से है। इसी तरह आम मरीजों के लिए प्रवेश एवं निर्गम अलग से है। इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन के मानक निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए आमजनों के लिए अस्पताल के संचालन की अनुमति दी है।

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