नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है. टेलीकॉम कंपनियों पर एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त दे दिया है. एजीआर भुगतान के लिए समय मांग रही कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल दे दिए हैं.