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जिला दण्डाधिकारी ने अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, बरछा इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानां में नहीं चलने के दिये निर्देश

धमतरी | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा किये जाने से आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। जिले में चुनाव गतिविधियों के दौरान शांति भंग होने का अंदेशा है जो सामान्य जनजीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी कर सकते हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने कहा कि अभिमत में लोक जीवन एवं लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है, ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भयतापूर्वक कर सके। इसके लिये जिला दण्डाधिकारी सुश्री गांधी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश पारित किया है कि “कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती, विस्फोटक सामग्री एवं घातक हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।“

यह आदेश धमतरी जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो की सीमाओं में यथास्थिति जन साधारण पर लागू माना जायेगा। परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप मे लाठी लेकर चलते हैं। यह आदेश जन साधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण प्रत्येक जनसाधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं हैं। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया एवं आचार संहिता प्रभावशील रहने की अवधि तक रहेगा।

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