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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के दिए निर्देश

धमतरी | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा करने के उपरान्त जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं, मतदाताओं को भयभीत कर सकते है तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ग्रामों/क्षेत्रों में पूर्व के जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने कहा है। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 107, 116, 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी और पुलिस विभाग को कहा है।

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