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किसान भाई 31 दिसबर तक करा सकते है बोई गई फसलो का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2024-25

धमतरी | जिले में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रबी वर्ष 2024-25 में फसलों का बीमा किया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों का प्राकृतिक रूप से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति की जाती है। उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन द्वारा अधिसूचित मुख्य फसल गेहू सिंचित/ असिंचित, चना, राई, सरसों एवं अलसी फसलों का फसल बीमा आवरण में सम्मिलित किया गया है, जिसका किसानों को देय प्रीमियम राशि गेहूं सिंचित हेतु 525 रूपये, गेहू असिचित-375 रूपये, चना-540 रूपये, राई, सरसों 375 रूपये एवं अलसी 255 रूपये पीमियम दर प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। बीमा कराने हेतु किसान आवश्यक अभिलेख जैसे-नवीन आधार कार्ड की कॉपी, नवीन भूमि प्रमाण पत्र (बी-1-पी-2 की छायाप्रति), बैंक पासबुक खाता विवरण की छायाप्रति, फसल बोनी प्रमाण पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार की स्थिति में कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि के साथ किसान भाई अपने नजदिकी वित्तीय संस्थाए/च्वाईस सेंटरों में जाकर अपनी बोई गई फसलों का बीमा करा सकते है। जिससे फसलो को होने वाले नुकसान जैसे असामायिक वर्षा, ओलावृष्टि, जाल प्लावन तथा फसल कटने के बाद खेत में रखे गए करपा को होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी द्वारा किया जा सके। उप संचालक ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति होने की स्थिति में बीमा कम्पनी के टोल श्री नबर 1800-419-0344 एवं कृषक रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नंबर 14447 में क्षति होने के 72 घंटे के अंदर सूचना देकर शिकायत दर्ज करा सकते है, ताकि क्षति की आकलन समय सीमा में किया जा सकें। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। उप संचालक ने किसान भाईयों से अपील की है कि अधिक से अधिक फसलों का बीमा करावे, जिससे प्राकृतिक रूप से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके।

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