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आर.बी.सी. 6-4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत

धमतरी | कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुई डूबने की घटनाओं में मृतकों के परिजनों को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। शासन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जैसे पानी में डूबने, जीव-जंतुओं के काटने, आकाशीय बिजली गिरने, आगजनी, मकान या फसल क्षति की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत जिले के चार मामलों में राहत राशि मंजूर की गई है। नगरी तहसील के ग्राम जबर्रा निवासी मनिहार मरकाम की 8 सितंबर 2025 को काजल नदी पार करते समय अचानक जलस्तर बढ़ने से डूबकर मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी श्रीमती रामकुमारी को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार कुरूद तहसील के ग्राम चर्रा निवासी नरेन्द्र कुमार पटेल की 21 नवंबर 2025 को निर्माणाधीन मकान के गड्ढे के पानी में डूबने से मौत होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा पटेल को भी 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मगरलोड तहसील के ग्राम मड़ेली के श्री मनीराम कमार की 12 दिसंबर 2025 को नाले में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती हेमीन बाई कमार को 4 लाख रुपये और ग्राम आमाचानी के श्री विष्णु राम निर्मलकर की 20 अक्टूबर 2025 को रांकाडीह के बांधा तालाब में डूबने से मौत होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती शांताबाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उक्त मामलों में संबंधित नायब तहसीलदारों द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के अभिमत के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि पीड़ित परिवारों को शासन के प्रावधानों के तहत त्वरित राहत उपलब्ध कराई जा रही है।

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