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अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य

छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा अनिवार्य
वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को

विद्यार्थी जिनका पूर्व में उक्त प्रमाण पत्र ऑफलाईन तैयार हैं, उन्हें भी ऑनलाईन अपडेट कराना होगा

धमतरी| भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए नए गाईड लाईन के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का ’ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल’ पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है। इसके मद्देनजर शिक्षा सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा दसवीं से उच्चतर) में आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है, जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध हो, वही मान्य होगा। साथ ही विद्यार्थियों के आधार कार्ड में त्रृटि (नाम, जन्म तिथि, पता) इत्यादि सुधार हो तो, वह भी जरूर कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किए गए खाते की seeding (लिंक) आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करने कहा गया है।


सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक पोर्टल शुरू होने से पहले लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्राप्त करने के साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनका पूर्व में उक्त प्रमाण पत्र ऑफलाईन तैयार हैं, उन्हें भी ऑनलाईन अपडेट कराना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय कक्षा ग्यारहवीं, बारहवीं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. इत्यादि में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को उक्त ऑनलाईन प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

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