हाईवा रोककर रंगदारी वसूलने वाले अज्ञात आरोपियों की हुई पहचान, दो गिरफ्तार, दो फरार

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धमतरी | हाईवा परिचालक महेश यादव पिता पन्ना लाल यादव उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम कसही थाना डौंडीलोहारा जिला बालोद ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज  कराई  कि 9 नवम्बर को चालक दुष्यंत मंडावी के साथ हाइवा क्रमांक सीजी 24 एम 9993 में अरौद धमतरी रेत खदान से रेत लोडिंग कर वापस लोहारा जा रहे थे कि रात्रि करीबन 1 बजे ब्रह्म चौक धमतरी के पास अज्ञात चार व्यक्ति हाईवा वाहन को रोककर चालक दुष्यंत मंडावी से रुपए मांगे| दुष्यंत द्वारा रुपए देने से मना करने पर चारों अज्ञात व्यक्ति ने अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके दाहिने पैर एवं हाथ भुजा में चाकू मारकर चोट पहुंचाई | यही नहीं  ईट से मारकर हाईवा के सामने के कांच को तोड़कर भाग गए।  रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 4 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 427, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की सूचना पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु ने चारों अज्ञात आरोपियों की त्वरित पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया|

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी, साथ ही मुखबिर भी लगाया गया। मुखबिर की  सूचना पर संदेही आरोपियों के संबंध में पुख्ता जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल ने सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सोरी व पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ संदेही आरोपियों के घर में दबिश दी गई। जिसमें संदेही उमेश यादव पिता गोपाल यादव उम्र 20 वर्ष साकिन गोकुलपुर स्कूल के सामने धमतरी एवं शीतल कुमार हलबा उर्फ चिटरा पिता नरसिंग हलवा उम्र 19 वर्ष साकिन गोकुलपुर सत्संग भवन के पास धमतरी को अभिरक्षा में लिया गया  लेकिन  अन्य दो संदेही नहीं मिले जिनकी पतासाजी की जा रही है। अभिरक्षा में लिये गये संदेही आरोपियों से कड़ाई से पृथक-पृथक पूछताछ की गई । दोनों संदेही आरोपियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रात्रि में हाईवा वाहन को रोककर रुपयों की मांग करना तथा हाईवा चालक द्वारा रुपए देने से इंकार करने पर गाली गलौज कर मारपीट करना व उसके एक साथी द्वारा चाकू से उसके दाहिने पैर एवं भुजा में मारकर चोट पहुंचाना तथा ईंट के टुकड़ा से हाईवा वाहन के कांच को मारकर तोड़ना स्वीकार किया | कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संदेही आरोपियों की विधिवत शिनाख्तगी कार्यवाही भी कराई गई। मामले में प्रार्थी द्वारा की गई शिनाख्त, उपलब्ध साक्ष्य, आरोपियों के मेमोरेंडम कथन व अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। अन्य दो आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया  गया |आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सोरी, आरक्षक डायमंड यादव एवं डिगेश्वर साहू का सराहनीय योगदान रहा।