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नगरीय निकायों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में जारी कार्यक्रम स्थगित, नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड 11 में होना है उपचुनाव

कोरोना संक्रमण एवं कलेक्टरों के आग्रह पर राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय

 रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 10 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन तथा नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने का कार्यक्रम आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने का कार्यक्रम बीते 21 जुलाई 2020 को जारी किया गया था, जिसके तहत 9 सितम्बर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन कर 18 सितम्बर तक दावा आपत्ति प्राप्त करना था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि राज्य में कोरोना के अत्याधिक संक्रमण एवं संबंधित निकायों के अमलों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कलेक्टरों के अनुरोध पर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 8 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, कोरिया, सुकमा, बीजापुर, कांकेर एवं सूरजपुर के कुल 10 निकायों में आम निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें नगर पालिक नगम भिलाई, रिसाली एवं बीरगांव, नगर पालिका शिवपुरचरचा, नगर पंचायत मारो, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर शामिल है। धमतरी जिले की नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन होना है।  

दुर्ग जिले को छोडकर उक्त सभी जिलों में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग द्वारा कोरोना के संक्रमण के कारण एवं नगरीय निकायों के अमलों के पॉजिटिव पाए जाने के कारण निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने के कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके तारतम्य में दुर्ग जिल के नगरीय निकायों हेतु जारी निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को 10 सितम्बर 2020 को निर्वाचन आयोग द्वारा स्थगित कर दिया गया है।  निर्वाचन आयोग ने बेमेतरा, कोरिया, रायपुर, सुकमा, बीजापुर, सूरजपुर, कांकेर एवं धमतरी जिले के उप निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोरोना संक्रमण अधिकता के मद्देनजर निर्वाचन नामावली कार्यक्रम को स्थगित किए जाने के अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त जिलों में भी निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है।

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