कन्टेनमेंट जोन में परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति

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धमतरी | कलेक्टर धमतरी ने 27 मई को अलग से आदेश जारी किया है की  कन्टेनमेंट जोन बठेना वार्ड ,सुन्दर गंज वार्ड, ओद्योगिक वार्ड, सरदार वल्लभ भाई वार्ड,अधारी नवागाव , एवं सिहावा चौक से जलामपुर चौक तक दुकानों के लिए व्यापारियों को सोमवार,बुधवार,शुक्रवार , रविवार को शाम 6 बजे से रात्रि 10  तक  परिवहन, लोडिंग,अनलोडिंग की अनुमति रहेगी | इसी प्रकार दवाई दुकानो के लिए परिवहन, लोडिंग,अनलोडिंग मंगल वार ,गुरुवार,एवं शनिवार को शाम 6 बजे से रात्रि 10  तक की अनुमति रहेगी | आलू प्याज के थोक व्यापारी के लिए उपरोक्त सुविधा प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 10  तक रहेगी | यह आदेश  तत्काल प्रभावशील होगा |