धमतरी | कलेक्टर धमतरी ने 27 मई को अलग से आदेश जारी किया है की कन्टेनमेंट जोन बठेना वार्ड ,सुन्दर गंज वार्ड, ओद्योगिक वार्ड, सरदार वल्लभ भाई वार्ड,अधारी नवागाव , एवं सिहावा चौक से जलामपुर चौक तक दुकानों के लिए व्यापारियों को सोमवार,बुधवार,शुक्रवार , रविवार को शाम 6 बजे से रात्रि 10 तक परिवहन, लोडिंग,अनलोडिंग की अनुमति रहेगी | इसी प्रकार दवाई दुकानो के लिए परिवहन, लोडिंग,अनलोडिंग मंगल वार ,गुरुवार,एवं शनिवार को शाम 6 बजे से रात्रि 10 तक की अनुमति रहेगी | आलू प्याज के थोक व्यापारी के लिए उपरोक्त सुविधा प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 10 तक रहेगी | यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा |