
जिले में धारा 144 लागू
जिला दण्डाधिकारी रघुवंशी ने जारी किया आदेश
धमतरी | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में चुनाव गतिविधियों के दौरान शंति भंग होने का अंदेशा है, जो सामान्य जनजीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी कर सकता है। निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भयतापूर्वक कर सकें, इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी रघुवंशी ने आदेश पारित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती, विस्फोटक सामग्री एवं घातक हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों में नहीं चलेगा। कोई भी रजनैतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

यह आदेश धमतरी जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सीमाओं में यथास्थिति जनसाधारण पर लागू माना जायेगा, परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो हथियार धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व दिव्यांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं। यह आदेश जनसाधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण प्रत्येक जनसाधारण पर ताकिल किया जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित किया गया है और यह तत्काल प्रभावशील हो गया तथा आचार संहिता रहने की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।