धमतरी | छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2020 द्वारा मदिरा दुकानों की राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थिति सम्बन्धी प्रावधान को नगरीय क्षेत्रों के लिए शिथिल किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी नीति 2020-21 के अनुवर्तन में मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन के लिए राजस्व हित में प्रतिस्पर्धी दर पर व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त भवन किराये पर लेने हेतु नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण किया गया। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय व्यवस्थापन समिति जय प्रकाश मौर्य के अनुमोदन के बाद बठेना वार्ड स्थित देशी मदिरा दुकान को उसी क्षेत्र में नवीन भवन में स्थानांतरित कर संचालन प्रारम्भ किया गया है।