
धमतरी | छ.ग राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने 10 मई 2023 को जारी आदेश के माध्यम से पावर कंपनीज में सहायक अभियंता से कार्यपालक निदेशक के पदों पर कार्यरत सिर्फ डिग्रीधारक अभियंताओं को टेक्नीकल भत्ता प्रदान किये जाने पर अत्यन्त आश्चर्य व्यक्त करते हुए पावर कंपनीज के चेयरमेन अंकित आनंद से मांग की है कि पावर कंपनीज के अधीनस्थ समस्त विद्युत कर्मचारियों को 3% टेक्नीकल भत्ता प्रदान किया जावे ।
जनता यूनियन ने पावर कंपनीज के चेयरमेन अंकित आनंद को पत्र लिखकर विद्युत कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए लेख किया है कि सहायक अभियंता पद पर प्रत्यक्ष नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यांत्रिकी में स्नातक अनिवार्यतः प्रारंभ से ही थी और इसी आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति भी होती थी । उस समय कार्यालय सहायकों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 11 वीं एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी के लिये आठवी अथवा पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हुआ करती थी तथा एम.बी.ए. आधारित किसी पद पर कोई नियुक्ति नहीं होती थी । समय-समय पर केवल सहायक अभियंताओं के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर अन्य सभी पदों की वांछित अनिवार्य योग्ताओं में वृ़fद्ध की गई । चतुर्थ श्रेणी तकनीकी पदों के लिये आई.टी.आई., कार्यालय सहायक श्रेणी तीन के लिये स्नातक एवं पी.जी.डी.सी.ए तथा लेखाधिकारी के लिये एम.बी.ए./आई.सी.डब्लू.ए./सी.ए. अनिवार्य किये गये । जबकि वांछित शैक्षणिक योग्यताओं में वृ़fद्ध अन्य पदों पर की गई तथा केवल सहायक अभियंता से उपर के पदों पर बिना किसी अतिरिक्त योग्यता के 3% टेक्नीकल भत्ता दिया न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है जबकि सहायक अभियंता से उपर के पदों तकनीकी योग्यता की मांग आज भी वही है जो आज से 5 वर्ष पूर्व थी ।
पावर कंपनी में एक यूनिट बिजली के उत्पादन से उसके गन्तव्य तक प्रेषण करने में प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी चाहे वह किसी भी वर्ग का हो समान रूप से पूरी निष्ठा एवं इमानदारी के साथ अपनी भागिता का निर्वाह करता है । पाॅवर कंपनी के कार्य की प्रकृति ही टेक्नीकल है अतः प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी टेक्नीकल भत्ता पाने का समान रूप से हकदार है ।
लिपिक संवर्ग के लिये पीजीडीसीए/टायपिंग, चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये आई.टी.आई., शीघ्रलेखक पदों के लिये शार्ट हैण्ड योग्यता, लेखधिकारी/मैनेजर हेतु एम.बी.ए. सभी टैक्निकल योग्यता के अन्तर्गत सम्मिलित हैं तथा इनके लिये । All India Council for Technical Education(AICTE) के द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों से परीक्षा के माध्यम से डिग्रियां भी दी जाती हैं । अतः पाॅवर कंपनी में कार्यरत प्रत्येक तृतीय/चतुर्थ अथवा द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी अथवा अधिकारी भी टेक्नीकल है तथा 3% टेक्नीकल भत्ता पाने का समान रूप से अधिकारी है ।
जनता यूनियन ने पावर कंपनीज के चेयरमेन श्री अंकित आनंद को अवगत कराया है कि पावर कंपनी में कार्यरत अन्य संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त भत्ते के लिये पात्र न मानना आश्चर्यजनक एवं पीड़ादायक है । अतः जनता यूनियन पावर कंपनी में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को 3% टेक्नीकल भत्ता का भुगतान किये जाने की मांग करता है] जिससे सभी वर्ग के साथ आर्थिक न्याय हो सके एवं प्रत्येक कर्मचारी बढ़े हुए मनोबल के साथ कंपनी के कार्यों में बेहतर रूप से अपने दायित्व का निर्वाह कर सके ।