नाबालिग बालिका को डरा धमकाकर,शारिरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को किया कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार

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आरोपी के विरुद्ध धारा 376-2 (N) 450 506 भादवि० एवं 6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के दिये थे सख्त निर्देश

धमतरी |  थाना कुरूद क्षेत्रांर्तगत नाबालिग पिड़िता द्वारा परिजनों के साथ थाना में आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी अजय यादव पिता स्वः रज्जु लाल यादव उम्र 26 वर्ष निवासी कातलबोड ने बहला फूसलाकर एवं डरा धमकाकर पहली बार दिनांक12/05/2020 को रात्रि 11 बजे पीडिता के घर आकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और इस बीच आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया कि पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र. 209 / 23 धारा 376-2(N) 450,506 भादवि० 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक  प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग के मामले को गंभीरता से लेते त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिया गया था।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरूद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व मेन थाना प्रभारी कुरूद द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान पीड़िता का सीडब्ल्यूसी. से कौंसिलिंग भी कराई गई एवं परिजनों के समक्ष पीडिता का महिला डॉक्टर के जॉच कराया गया जिसके जॉच रिपोर्ट के आधार पर कुरूद पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ किया गया,जिसमें आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने आरोपी का मुलाहिजा एवं परीक्षण कराया गया आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 08/04/2023 विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नाम आरोपी- अजय यादव पिता स्व रज्जुल यादव उम्र 26 वर्ष निवासी कातलबोड,थाना कुरूद जिला धमतरी (30ग)

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केंवट,
सउनि.संतोषी नेताम,उनि. महेश साहू,प्रआर. लोकेश नेताम,
आर. मिथलेश तिवारी
महिला आरक्षक सुशीला मंडावी,
साईबर सेल से कमल जोशी
का विशेष योगदान रहा।