नाबालिग बालिका का अपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म: बालक के कब्जे नाबालिग बालिका की गई बरामद

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नाबालिग बालिका का अपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म

अपहृत नाबालिग बालिका अपराध कायमी के 24घंटे के भीतर विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से की गई बरामद

थाना सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

पुलिस सूत्रों  से मिली जानकारी के अनुसार   थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत  28जून की शाम को प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को ग्राम कोचवाही निवासी पूर्व परिचित का लड़का बहला-फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले गया, जिसके घर जाकर पता करने पर नाबालिग बालिका उसके घर में थी किंतु लड़के के माता-पिता द्वारा अपने लड़के का बचाव करते हुए तुम्हारी लड़की बालिग है, कहकर धमकी-चमकी देते हुए मिलने नहीं दिया गया, जबकि उसकी बेटी नाबालिक है जिसका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए लिखित रिपोर्ट करने पर विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त अपराध की सूचना  मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी ने त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरुण जोशी के मार्गदर्शन में अपहृत नाबालिग बालिका की बरामदगी हेतु थाना स्तर पर टीम तैयार कर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा प्रार्थी के साथ उसके बताए अनुसार ग्राम कोचवाही जाकर संदेही के घर में दबिश दिये, तो प्रार्थी की नाबालिग पुत्री उस घर पर मिली, जिसे बरामद कर पूछताछ किया गया जिसने बताया कि उसके परिचित हम उम्र लड़के ने उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ भगाकर अपने घर लाकर रखा व मना करने पर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दैहिक शोषण किया। पीड़िता के कथन एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही करते हुए दस्तयाब नाबालिग बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।

इस प्रकार थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भावेश गौतम के निर्देश में उपनिरीक्षक एस.आर. नायक, प्रधान आरक्षक मधुलिका टिकारिया के द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को 24घंटे के भीतर विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से बरामद कर वैधानिक कार्यवाही करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है।