
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025, चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण होगा
धमतरी | नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए बस आदि वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा । इन वाहनों का उपयोग मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने-वापस लाने सहित अन्य चुनावी कामों में किया जाएगा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने इन निर्वाचनों के लिए वाहन अधिग्रहण संबंधी निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव कार्यों के लिए आवश्यक वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। साथ ही वाहन स्वामियों को सूचित भी किया है कि यदि वे निर्धारित तिथि पर वाहन नियत स्थान पर उपलब्ध नहीं कराते, तो संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री गांधी ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे चुनाव कार्यों में पूर्ण सहयोग करें और निर्धारित तिथियों पर वाहनों को उपलब्ध कराएं ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।