कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर कार्यशाला

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धमतरी | कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष एवं निवारण) अधिनियम 2013 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अधिनियम एवं शिकायत प्रक्रिया पर दी गई जानकारी

कार्यशाला में अधिनियम अंतर्गत परिभाषित कार्यस्थल, उत्पीड़न की परिभाषा तथा गठित आंतरिक समितियों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई। सक्षम अधिकारी/नियोक्ता की जवाबदेही एवं प्रावधानों से अवगत कराया गया। साथ ही ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने हेतु SHE Box पोर्टल के उपयोग की जानकारी दी गई।

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण योजनाओं का परिचय

विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभागियों को धरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, सखी वन स्टॉप सेन्टर, सखी निवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण केन्द्र, पालना योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में जानकारी दी। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बालकों के संरक्षण के विषय में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

मिशन शक्ति अंतर्गत 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम

ज्ञात हो कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति योजनांतर्गत महिला सशक्तिकरण हब के माध्यम से 02 सितम्बर से 12 सितम्बर 2025 तक 10 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न हितग्राही समूहों—महिलाएं, महाविद्यालयीन छात्राएं, स्कूली छात्राएं, कामकाजी महिलाएं एवं अधिकारी/कर्मचारी वर्ग को लक्षित किया गया है।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति

कार्यशाला में महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री अनामिका शर्मा, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) श्री राजीव गोस्वामी, सखी वन स्टॉप सेन्टर से श्रीमती उषा ठाकुर, महिला सशक्तिकरण केन्द्र से श्रीमती प्रियंका गंजीर, कार्यालय सहायक तृप्ति साहू एवं मल्टी टॉस्क स्टॉफ श्रीमती अंजली साहू उपस्थित रहीं। महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य श्री विनोद पाठक, सहायक प्राध्यापक श्रीमती हेमबती ठाकुर, डॉ. सरला द्विवेदी एवं डॉ. तामेश्वरी साहू ने कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता की।