
अवैध कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध मगरलोड पुलिस ने की एक और बड़ी कार्यवाही, महिला के कब्जे से 35 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त,धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई अपराध दर्ज
धमतरी | पुलिस,थाना मगरलोड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जामली निवासी एक महिला द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब संग्रह कर बिक्री हेतु रखी गई है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मगरलोड पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। जांच में आरोपिया जागृती मसीह पति अरुण कुमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी जामली, थाना मगरलोड के घर की बाड़ी में बिना किसी वैध दस्तावेज के रखी गई 35 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 5,250/- रूपये है, बरामद की गई। उक्त आरोपिया के विरुद्ध थाना मगरलोड में धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
आरोपिया का नाम-: जागृती मसीह पति अरुण कुमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी जामली, थाना मगरलोड,जिला-धमतरी (छ.ग.) उक्त कार्यवाही में थाना मगरलोड से प्रआर.दीनू मारकंडे,आर.प्रफुल्ल रात्रे,कुनाल साहू,म.आर. त्रिवेणी ध्रुव,सैनिक खोमन गायकवाड़,धरम निषाद का विशेष योगदान रहा। धमतरी पुलिस की अपील: जिले में अवैध शराब व मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान सतत जारी है। आमजन से अनुरोध है कि ऐसी गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।