
Dhamtari . छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर दो रेत भंडारण की अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। यह कदम छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के तहत उठाया गया है।
स्वीकृत सीमा से अधिक रेत भंडारण पर कार्रवाई
भरारी गांव में वरूण कुमार साहू को अप्रैल 2025 में 5 वर्षों के लिए जारी की गई रेत भंडारण की अनुमति को निरस्त कर दिया गया। स्वीकृत सीमा 6,000 घन मीटर के मुकाबले अधिक मात्रा में रेत मिलने पर यह निर्णय लिया गया।
निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने के चलते वरुण साहू पर ₹3,86,200 का जुर्माना भी लगाया गया है।
वहीं दोनर गांव में शैलेन्द्र कुमार नागवंशी की 6,000 घन मीटर की स्वीकृत भंडारण क्षमता वाली अनुमति को भी रद्द कर ₹50,000 की प्रतिभूति राशि जब्त की गई है।
अब तक की कार्रवाई में:
23 वाहन (हाइवा/ट्रैक्टर), 4 चैन माउंटेड मशीने, 5,000 घन मीटर से अधिक अवैध रेत.को ज़ब्त किया गया है।
ढीमरटिकुर खदानों में 300 हाइवा रेत की जब्ती
संयुक्त निरीक्षण दल ने ग्राम ढीमरटिकुर में तीन अलग-अलग स्थानों से लगभग 300 ट्रीप हाइवा के बराबर रेत जब्त कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया है।
इसके साथ ही: अछोटा में 4 ट्रैक्टर, कलारतराई में 3 ट्रैक्टर तेन्दूकोन्हा में 2 ट्रैक्टर, लोहरसी में ईंट मिट्टी परिवहन करते 1 ट्रैक्टर को जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है।
प्रशासन सतर्क, कार्रवाई जारी रहेगी
कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत कारोबार पर आगे भी निर्धारित मापदंडों के उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। खनिज विभाग और राजस्व अमले को संभावित खनन क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
❝ रेत के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ❞
— कलेक्टर, धमतरी
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