
जमीन विवाद में आरीनुमा लोहे के हथियार से हमला करने वाले आरोपी को मान.न्यायालय का कड़ा दंड, अर्थदंड से भी किया गया दंडित, उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी को एसपी धमतरी द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत
धमतरी | जिले में पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में गंभीर अपराधों, अवैध गतिविधियों एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता, वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी अनुसंधान के परिणामस्वरूप न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे अपराधियों की लगातार दोषसिद्धि सुनिश्चित हो रही है तथा उन्हें कठोर दंड प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में थाना सिविल लाइन रूद्री के अपराध क्रमांक 75/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 14 नवंबर 2024 को ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी प्रार्थी निरंजन ढीमर ने थाना सिविल लाइन रूद्री में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जमीन विवाद की रंजिश को लेकर आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा अपने पास रखे लोहे के लकड़ी काटने वाले आरीनुमा हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई। रिपोर्ट प्राप्त होते ही थाना सिविल लाइन रूद्री पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया तथा उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/2024 में धारा 296, 351(2), 118(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
दोषसिद्ध आरोपी- सुरेन्द्र कुमार ध्रुव, पिता स्व. श्रीराम ध्रुव, उम्र 39 वर्ष, निवासी बेन्द्रा नवागांव, उपरपारा, थाना सिविल लाइन रूद्री, जिला धमतरी (छ.ग.)।उक्त प्रकरण की तत्कालीन विवेचना अधिकारी उनि.अमित बघेल एवं सउनि. श्री भीष्म अवस्थी द्वारा अत्यंत सूक्ष्मता, निष्पक्षता एवं पेशेवर तरीके से की गई। उनके द्वारा संकलित सशक्त साक्ष्यों एवं प्रभावी अनुसंधान के आधार पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष का मामला सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा मिली।पुलिस अधीक्षक धमतरी ने उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी उनि.अमित बघेल एवं सउनि.भीष्म अवस्थी को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले विवेचना अधिकारियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि सभी विवेचना अधिकारी गुणवत्ता, निष्पक्षता एवं वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने में सफल हों।




