
जिला बदर आरोपी सागर ढीमर धमतरी में चाकू लहराते रंगेहाथ गिरफ्तार, सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस की त्वरित एवं सख्त कार्यवाही, बिना अनुमति जिले में प्रवेश कर आमजन में दहशत फैलाने वाला जिला बदर बदमाश गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट, धारा 223 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत वैधानिक कार्यवाही, आदतन अपराधी व लंबे आपराधिक रिकॉर्डधारी गुंडा बदमाश सागर ढीमर से अवैध चाकू जब्त, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
धमतरी | पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार धमतरी पुलिस द्वारा गुंडा बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। दिनांक दौरान पेट्रोलिंग के समय थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर आरोपी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी पिता गंगाधर ढीमर उम्र 23 वर्ष, निवासी नयापारा वार्ड धमतरी, बिना अनुमति जिले में प्रवेश कर मकई चौक के पास सेन समाज भवन के पीछे, अपने हाथ में धारदार काले रंग का चाकू लेकर आम राहगीरों को डरा-धमका रहा है। जिसकी सूचना पर सिटी कोतवाली धमतरी की टीम तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस को देखते ही आरोपी भागकर छिपने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर गवाहों के समक्ष पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी धमतरी के आदेशानुसार जिला बदर से बहाली अथवा जिले में प्रवेश की कोई वैध अनुमति नहीं होना पाया गया। आरोपी के कब्जे से 01 नग धारदार चाकू भी बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं आर्म्स एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में – अप.क्र. 28/2026 धारा 223 बीएनएस, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15,धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
आरोपी का नाम – सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी पिता गंगाधर ढीमर उम्र 23 वर्ष, निवासी नयापारा वार्ड धमतरी,थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी(छ.ग.) आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड- आरोपी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में मारपीट, लूट, जानलेवा हमला एवं हत्या सहित आर्म्स एक्ट के कई गंभीर प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें प्रमुखत- अप.क्र. 506/2018 – धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप.क्र. 495/2020 एवं 505/2020 – धारा 394 भादवि ,अप.क्र. 143/2022 – धारा 294, 324 भादवि , अप.क्र. 196/2022 – धारा 302, 147, 149 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट , अप.क्र. 168/2024 – धारा 294, 323, 506 भादवि, अप.क्र. 353/2023 – धारा 294, 323, 506, 34 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध है।






