उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने ग्राम बलियारा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित

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धमतरी | जिले के ग्राम बलियारा में मंगलवार को जिला उपभोक्ता आयोग, धमतरी के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग, धमतरी के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्राही, सदस्य सुश्री रूपा शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री पाणिग्राही ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता ही शोषण से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सदस्य सुश्री रूपा शर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा ई-हियरिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ता घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा सुनवाई में भी ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

शिविर में ग्रामीणों को दैनिक जीवन में सतर्कता बरतने की अपील करते हुए यह भी बताया गया कि किसी भी वस्तु को क्रय करते समय उसकी अवसान तिथि/एक्सपायरी डेट, एमआरपी, गुणवत्ता चिन्ह (आईएसआई, एगमार्क आदि) का अवलोकन अवश्य करें। साथ ही, क्रय की गई प्रत्येक वस्तु का पक्का बिल लेना अनिवार्य बताया गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया तथा वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों को सरल भाषा में समझाया गया। शिविर में जिला उपभोक्ता आयोग, धमतरी के कर्मचारी श्री सतीश मेनन एवं श्री नवीन जायसवाल भी उपस्थित रहे और उन्होंने तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक जानकारी प्रदान की। शिविर के अंत में ग्रामीणों ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता जताई।