असंगठित कर्मकार योजनाओं के हितग्राहियों से दावा–आपत्ति हेतु अंतिम सूचना

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धमतरी | छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2018 से 2024 के बीच स्वीकृत 161 हितग्राहियों की सहायता राशि, बैंक खाता क्रमांक बंद होने अथवा आईएफएससी कोड त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनः अंतरण नहीं हो सकी है। इनमें असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना के 109, विवाह सहायता योजना के 35, महतारी जतन योजना के 01, अत्येष्टि सहायता योजना के 09, फुटकर सब्जी/फल-फूल विक्रेताओं हेतु तराजू एवं बाट–टोकरी सहायता योजना के 05 तथा मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 02 हितग्राही शामिल हैं। मण्डल द्वारा जिले स्तर पर संधारित संबंधित खातों को बंद करने के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है। इस संबंध में पूर्व में दूरभाष के माध्यम से हितग्राहियों को सूचना दी जा चुकी है। साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक 130, दिनांक 11/11/2025 के माध्यम से 07 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतिम सूचना जारी की गई थी, परंतु निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण राशि अंतरण संभव नहीं हो सका। उपरोक्त संदर्भ में यदि किसी हितग्राही को दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वे सुसंगत दस्तावेजों सहित दिनांक 19/12/2025 से 26/12/2025 तक (07 दिवस) कार्यालय श्रम पदाधिकारी, धमतरी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त दावे/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।